फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष की कैद, 25 हजार जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
मिर्जापुर। चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बालिका से छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छेलाल सरोज ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को चार वर्ष की कैद और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 15 जुलाई 2017 को एक व्यक्ति ने घर में घुसकर उसकी कक्षा पांच में पढ़ रही पुत्री के साथ पड़ोसी पर छेड़खानी करने के आरोप लगाया। बताया कि उस रात के घर में कोई नहीं था। वह गंगा किनारे नाव पर सोया था। रात को घर में घुसे आरोपी मुनाऊ साहनी उर्फ मुन्ना साहनी पुत्र समधन साहनी ने छेड़खानी करते हुए बालिका का कपड़ा फाड़ दिया था। तहरीर पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट मेें मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बालिका का 164 का बयान कराया। विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनीता गुप्ता और सनातन सिंहने 10 गवाह प्रस्तुत कराया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अच्छेलाल सरोज ने अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए चार वर्ष की कैद और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें