फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mirzapur News: ई-रिक्शा चोरी के दोषी हुई सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 अमर सिंह की अदालत ने ई-रिक्शा चोरी के एक मामले में दोषी दीपक गुप्ता को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार वादी ने 20 अगस्त, 2024 को थाना सिधारी में लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि दीपक गुप्ता ने उनका ई-रिक्शा चुरा लिया था। दीपक गुप्ता कांशीराम आवास, थाना कोतवाली, आजमगढ़ का निवासी है। उसे 1 वर्ष 9 माह 14 दिवस की कारावास की सजा सुनाई गई। यह अवधि वह पहले ही जेल में बिता चुका था। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें