अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 अमर सिंह की अदालत ने ई-रिक्शा चोरी के एक मामले में दोषी दीपक गुप्ता को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार वादी ने 20 अगस्त, 2024 को थाना सिधारी में लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि दीपक गुप्ता ने उनका ई-रिक्शा चुरा लिया था। दीपक गुप्ता कांशीराम आवास, थाना कोतवाली, आजमगढ़ का निवासी है। उसे 1 वर्ष 9 माह 14 दिवस की कारावास की सजा सुनाई गई। यह अवधि वह पहले ही जेल में बिता चुका था। संवाद