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Mirzapur News: 18 वर्ष पुराने मारपीट व गाली देने के मामले में दोषी पर 1600 का जुर्माना

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मिर्जापुर। अहरौरा थाने में दर्ज मारपीट व गाली देने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनाली मिश्रा ने दोषी रामाश्रय उर्फ रमेश निवासी बन इमिलिया थाना अहरौरा को 1600 रुपये का जुर्माना लगाया। अहरौरा थाने में 2008 मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जुर्माना न भरने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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चार वर्ष पुराने मारपीट मामले में दोषी पर 1500 जुर्माना
मिर्जापुर। हलिया थाने में 2021 मे दर्ज मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए ग्राम न्यायालय लालगंज सुमित कुमार यादव ने दोषी अशोक कुमार निवासी नौगवां तुलसी को 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। जुर्माना न अदा न करने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी को 2000 का जुर्माना
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज अवैध शस्त्र रखने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी जितेंद्र बहादुर सिंह निवासी मुगलपट्टी थाना चील्ह को 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में 1995 में अवैध शस्त्र रखने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जुर्माना न भरने पर सात दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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