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Mirzapur News: पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

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मिर्जापुर। काम कराए बगैर भुगतान किए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी, सहायक और अवर अभियंता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
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विंध्याचल थाना क्षेत्र के देवरी निवासी अंशुमान सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यहां वाद दाखिल किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील दत्त, सहायक अभियंता सुशील मौर्या तथा अवर अभियंता संतोष कुमार ने चिंदलिख से टेढ़वा तथा मल्लेपुर यादव बस्ती संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि का काम कराए बगैर भुगतान कर सरकारी धन का गबन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की शिकायत विभागीय उच्चाधिकारियों तथा जिलाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी तथा प्रमुख अभियंता के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने बीते 26 जनवरी को मौके पर निरीक्षण कर जांच की। इसके बाद जांच समिति ने आख्या प्रस्तुत की। जिसमें गलत कागजात तैयार कर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ठेकेदार द्वारा काम कराए बगैर प्रथम और अंतिम देयक का भुगतान करा लिया गया है, जबकि काम अधूरा है। वाद में जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी, सहायक और अवर अभियंता को भुगतान के लिए आरोपी ठहराते हुए निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति की गई है।इस मामले में न्यायालय ने सरकारी धन के गबन के मामले में शहर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। शहर कोतवाल बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुनील दत्त, सहायक अभियंता सुशील मौर्या तथा अवर अभियंता संतोष कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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