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Mirzapur News: आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भदोही सांसद दोषमुक्त

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मिर्जापुर। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे विधायक रमेश बिंद के ऊपर दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार उपाध्याय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
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भदोही से भाजपा के वर्तमान सांसद रमेश बिंद 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से मझवां क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान वे मझवां से विधायक थे। 13 जनवरी 2017 को उड़नदस्ता प्रभारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, यातायात प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुंहकुचवा से रॉबर्ट्सगंज चौराहे के पास चुनाव लड़ रहे रमेश बिंद की स्कॉर्पियो को रोकी। इसमें सात व्यक्ति बैठे थे। स्कॉर्पियो के आगे-पीछे, अगल-बगल पूरी गाड़ी नीले रंग से रंगी थी। गाड़ी पर विधायक रमेश बिंद, बसपा सुप्रीमो मायावती की फोटो और चुनाव चिन्ह लगा था। शीशे पर लगी फिल्म को मौके पर उतरवाया गया । वाहन का चालान काटा गया। पुलिस ने विधायक रमेश बिंद व दीपक कुमार के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार उपाध्याय ने रमेश बिंद व दीपक कुमार के ऊपर दर्ज मुकदमा में उन्हें दोषमुक्त करार दिया।
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