मिर्जापुर। अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना की अदालत ने बुधवार को शराब तस्कर के जमानत की सुनवाई करते हुए जनामत याचिका खारिज कर दी। देहात कोतवाली पुलिस ने पड़री थाना क्षेत्र के टेवरा गाड़ी से 1800 शीशी अवैध नकली शराब और आठ हजार नगर रुपये बरामद किया था। आरोपी मौके से फरार हो गया। उसके साथी गाड़ी से पकड़े गए था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने शराब तस्कर विजय पुत्र बाबूनाथ निवासी बेलहुुआ कोतवाली देहात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी ने कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया। आरोपी विजय ने जेल से अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना की अदालत में की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह ने जमानत याचिका का विरोध किया। बताया कि आरोपी मिलावटी शराब की तस्करी करता है। जिससे लोगों की जान जा सकती है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। ऐसे में जमानत न दिया जाए। सरकारी अधिवक्ता की दलील और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने आरोपी शराब तस्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी।