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बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त

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मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से युवती को बंधक बनाकर तीन दिन तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 19 सितंबर को थाने में तहरीर दिया कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री घर में सोई थी। पड़ोसी राज कुमार उर्फ राजू पुत्र लालमन कोल उसे घर से लेकर चला गया। तीन दिन तक उसकी पुत्री नहीं मिली। 21 सितंबर की सुबह लड़की घर वापस आई और बताया कि वह किसी तरह से युवक के चंगुल से भाग कर आई है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए तर्क प्रस्तुत किया। बताया कि युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया है। इसलिए उसे जमानत दिया जाए। जमानत का विरोध कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सच्चिदानंद तिवारी ने कहा कि आरोपी ने तीन दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया है। इसलिए उसकी जमानत निरस्त किया जाए। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने अधिवक्ताओं के तर्क और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दिया।
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