फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mirzapur News: धर्मांतरण मामले में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मिर्जापुर। विंध्याचल थाने में दर्ज धर्मांतरण मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम की अदालत ने आरोपी सुशांथा विल्स की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विंध्याचल थाने में विनय कुमार सिंह ने 22 जून 2025 को तहरीर देकर बताया कि डेगुहा निवासी धर्मेंद्र कुमार और अभिषेक कुमार कलना गहरवार गांव में हिंदुओं को गुमराह करके और प्रलोभन देकर ईसाई धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने धर्मेंद्र और अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस की विवेचना में मिशन कंपाउंड निवासी सुशांथा विल्स का नाम सामने आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की। सुशांथा के वकील ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें