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भाई की गैर इरादतन हत्या में आरोपी दोषसिद्ध

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मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र के भुईली खास गांव में चार वर्ष पूर्व भाई की गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश यज्ञेेश चंद्र पांडेय की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया। 16 मई को सजा सुनाई जाएगी।
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अदलहाट थाना क्षेत्र के भुईलीखास निवासी शीला देवी ने छह जुलाई 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया कि रात में सोने के लिए चारपाई बिछाने की बात को लेकर उसका देवर सुदर्शन उसके पति सज्जन से लड़ाई-झगड़ा करने लगा। देवर ने शराब भी पी थी। विवाद में घर में रखे गड़ासा से देवर ने हमला कर दिया। जहां सात जुलाई 2018 को पति की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी श्रीधर पाल ने गवाहों का बयान और साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडेय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी सुदर्शन को दोष सिद्ध पाया।
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