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दर्ज 375 मुकदमें में 972 अभियुक्तों को मिलेगी राहत

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मिर्जापुर। कोरोना संक्रमण के दौरान जिले में जिन लोगों के ऊपर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके लिए राहत भरी खबर आई है। शासन ने दर्ज मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया है। मुकदमा निरस्त होने से जिले के 972 लोगों को राहत मिलेगी।
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कोरोना संक्रमण शुरु होने के बाद अप्रैल से जून माह माह लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाहर घुमने, दुकान खोलने, बेवजह भीड़ इकट्ठा करने पर पर पाबंदी थी। इस दौरान पुलिस सड़कों गश्त कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करती थी। लॉकडाउन के दौरान 188 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। इस दौरान पूरे जिले में 375 मुकदमा दर्ज किया गया। 375 मुकदमें में 972 लोगों पर धाराएं लगाकर कार्रवाई की गई। महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद लोग परेशान थे। महामारी एक्ट के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान था। मुकदमा दर्ज हाने के बाद लोगों को इसका डर सता रहा था। लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने जानबुझ कर लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया था। मजबूरी के चलते उनको नियमों का उल्लंघन करना पड़ा था। वहीं कुछ लोगों का आरोप था कि वह नियमों के तहत थे, पर पुलिस ने उनके खिलाफ महामारी का मुकदमा दर्ज कर दिया। कुछ दुकानदारों का कहना था कि दुकान के पीछे उनका घर था। मजबूरी में दुकान खोले थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। सरकार ने मुकदमा हटाने का आदेश दिया है। इससे राहत मिलेगी।
शासन से लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमें को निरस्त किए जाने की जानकारी मिली है। जैसे ही आधिकारिक पत्र आ जाएगा। उसके बाद थानों से आख्या मंगाकर नियमानुसार मुकदमें को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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संजय कुमार, एएसपी सिटी
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