नगर निकाय चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आरओ और एआरओ का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें नामांकन से लेकर प्रतीक आवंटन तक की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहाकि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षॅम्य नही होगी। आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए।
उन्होंने कहा कि पहली बार नामांकन आदि की सूचना ऑनलाइन मिलेगी। नामांकन करने की प्राप्ति रसीद भी ऑनलाइन ही मिलेगी। अधिसूचना जारी होते ही विशेष अभियान चलाकर सभी होर्डिंग व पोस्टर हटा दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम और अधिशासी अधिकारी की होगी। एडीएम विजय बहादुर ने चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत प्रमेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति, नगर पालिका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का नोड्यूज, शपथ पत्र, आपराधिक इतिहास, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति आदि के संबंध में शपथ पत्र अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होगा। उम्मीदवार और प्रस्ताव के नवीनतम फोटो लगेगा। उम्मीदवार उसी वार्ड को होना आवश्यक है। इस दौरान एएमए विंध्याचल सिंह कुशवाहा द्वारा पॉवर प्वाइंट से प्रशिक्षण दिया गया। डीआईओ आरएन सिंह ने साफ्टवेयर संचालन का प्रशिक्षण दिया।