मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाहित जोड़ों को 35 हजार रुपया मिलेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ों को 35 हजार रुपये दिये जाएंगे। योजना में निराश्रित कन्या, विधवा की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को शहरी क्षेत्र में नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत व बीडीओ द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।