मिर्जापुर। नगर निकाय निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने में जिला प्रशासन जुट गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट विमल कुमार दुबे ने सभी राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से कहा है कि निर्वाचन के प्रचार के लिए बिना अनुमति के वाहन नही चलायें। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये जिस उम्मीदवार के लिये वाहन का परमिट जारी किया गया है, यदि उस वाहन का प्रयोग कोई दूसरा उम्मीदवार करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ऐसा होने पर भारतीय दंड संहित की धारा 171 एच के अधीन कार्रवाई होगी। राजनीतिक प्रचार-प्रसार और रैलियों हेतु प्रांगण सहित शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी सहायक प्राप्त, निजी अथवा सरकारी संस्थाओं के उपयोग पर प्रतिबंध भी है। लाउडस्पीकर लगाये जाने सहित वाहनों में वाह्य परिवर्तन किया जाना मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यालय के लिए सरकारी विश्राम गृहों या डाक बंगलों का उपयोग नहीं किया जाएगा।