मिर्जापुर। जिले में अब दिल्ली की तर्ज पर वाहनों का चालान कर जुर्माना वसूला जाएगा। यह व्यवस्था लागू होने से वाहन मालिकों को वाहन छुड़ाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर, थाने और यातायात पुलिस का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और समय भी बचेगा। नई व्यवस्था के लागू होने से वाहन मालिकों को सौ रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना अदा करना होगा। किसी गाड़ी के कागजात या चालक के पास लाइसेंस या अन्य कागजात नहीं रहने पर वाहन सीज किया जाएगा।
वाहन मालिकों को चालान छुड़ाने के लिए पुरानी व्यवस्था से जल्द ही निजात मिलेगी। पुलिस दिल्ली की तर्ज पर चालान किए गए वाहनों से तत्काल जुर्माना अदा करने की व्यवस्था बना रही है। इससे पुलिस और वाहन मालिकों को दो फायदे होंगे। पुलिस को गाड़ी का चालान करने पर तत्काल राजस्व मिल जाएगा। वहीं वाहन मालिकों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पुलिस ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सारी तैयारी कर ली है। वाहन चेकिंग के दौरान कोई व्यक्ति अपने वाहन पर तीन सवारी बैठाया है, बिना हेलमेट, लाइसेंस या फिर अन्य कोई कमी के साथ गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी पकड़े जाने पर पुलिस चालान करती है तो उसे परेशान होने जरूरत नहीं है। संबंधित व्यक्ति चालान की गई धनराशि देकर गाड़ी छुड़ा सकता है। इससे उसे थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर अब वाहनों का चालान किया जाएगा। अगर वाहन मालिक चाहे तो तत्काल जुर्माना अदा कर अपने चालान को छुड़ा सकता है और चाहे तो बाद में भी छुड़ा सकता है।
यातायात नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने की धनराशि निर्धारित की गई है। वाहन तेज चलाने, प्रेशर हार्न का प्रयोग करने पर एक हजार, अवैध तरीके से वाहन पर लाल नीली बत्ती लगाने पर दो सौ, काली फिल्म लगाने पर सौ रुपये, दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने पर सौ रुपये, बीच सड़क पर वाहन खड़ा करने पर दो सौ, वाहनों का नाम, पद पट्टिका लगाने सौ रुपये, ओवरलोड होने पर दो हजार रुपये, डग्गामार वाहन होने पर दो हजार रुपये, नो इंट्री में वाहन घुसाने पर दो हजार रुपये, वाहनों के ओवर हाईट होने पर दो हजार रुपये, बिना परमिट के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये, प्राइवेट डीएल पर कामर्शियल गाड़ी चलाने पर पांच सौ रुपये, नेशनल परमिट पर वाहन चलाते समय एक चालक होने पर दो हजार रुपये, मालवाहक वाहन पर सवारी बैठाने पर दो हजार रुपये, वाहन चलाते समय वाहन का डाला खोलकर माल लादने पर दो हजार रुपये, वाहन चलाते समय गाड़ी के पावदान पर बैठाने पर सौ रुपये, दो पहिया वाहन हेलमेट न लगाने पर सौ रुपये, सीट बेल्ट न लगाने पर सौ रुपये, वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर सौ रुपये, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी होने पर सौ रुपये, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने पर सौ रुपये, शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर एक हजार रुपये, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने एक हजार रुपये, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।