मिर्जापुर। विकास भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की रूपरेखा बनाई गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि फरवरी माह में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है, जिसमें हर ब्लाक में 30-30 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 35 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे लेकिन हर समारोह में न्यूनतम 10 जोड़े का विवाह कराया जाना चाहिए। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग जन की पुत्री अथवा दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी। कन्या व वर का आधार नंबर और उनके नाम से खाता होना अनिवार्य है। विवाह का आयोजन नगर निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। अभिभावक प्रदेश का मूल निवासी, निराश्रित, निर्धन, जरूरतमंद हो। आय गरीबी रेखा की सीमा के तहत होनी चाहिए। विवाह के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला, प्रमोद श्रीवास्तव आदि ख्नमौजूद रहे।