मिर्जापुर। न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट देवकांत शुक्ला ने हेरोइन की तरस्करी करने के आरोपी को दोष सिद्घ पाए जाने पर पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया। उसे जेल भेज दिया गया।
अभियोजन अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के कजरहवा पोखरा निवासी रंगलाल यादव पुत्र ढिंगुर यादव के ऊपर आरोप था कि 20 जून 2012 की रात वादी मुकदमा उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह व उपनिरीक्षक दयाशंकर यादव ने गश्त के दौरान क्षेत्र के बह्मचारी का कुआं के पास 90 ग्राम हेरोइन बरामद होने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने धारा 8,21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दिया था। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार यादव ने सभी गवाहों को प्रस्तुत कराया। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने सोमवार को किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं की दलील के बयान के आधार पर न्यायालय ने रंगालाल उर्फ विजय को दोष सिद्घ पाते हुए पांच वर्ष की कड़ी कैद के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।