मिर्जापुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की घोषणा और अधिसूचना जारी कर दिया गया है। जिसके कारण तत्काल प्रभाव से जिले में भी आचार संहिता लागू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट बिमल कुमार दुबे ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार 29 नवंबर को मतदान और एक दिसंबर को मतगणना होगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के सभा, जुलूस, रोड शो, रैली, प्रदर्शन आदि नही करेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन, पर्चा सोशल मीडिया पर प्रकाशित नही करेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय को आघात पहुंचे। मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में प्रत्याशी प्रचार प्रसार नही करेंगे।