मिर्जापुर। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जिले के 62 चयनित ग्राम विकास अधिकारियों ने गुरुवार को जिलाधिकारी और सीडीओ से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की।
हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के 62 चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने वीडीओ का चयन निरस्त करने के डीडीओ मिर्जापुर के आदेश को रद्द करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद से चयनित ग्राम विकास अधिकारी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वीडीओ पद पर चयनित अलकेश कुमार मौर्य, लक्ष्मी शंकर यादव, महेंद्र कुमार पांडेय, आकाश कुमार मौर्य, अखिलेंद्र सिंह, दुर्गेश उपाध्याय, हिमांशु सिंह, राहुल सिंह, संतोष कुमार राम, आशीष कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार, आलोक यादव, संतोष सिंह ने सीडीओ को पत्रक सौंप कर कार्यभार ग्रहण कराने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया। याचीकर्ता ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित हुए थे, मगर चयन प्रक्रिया में तमाम अनियमितताओं की शिकायत की गई। कहा गया कि चयन में नियमों का पालन नहीं किया गया। 800 लोगों का साक्षात्कार एक ही दिन में ले लिया गया था। इन शिकायतों पर तत्कालीन डीएम ने जांच की और इनकी संस्तुति पर 17 जून 2016 और 24 जून 2016 के आदेशों से नियुक्ति को रद्द कर दिया था। जिसके बाद याचीकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों आदेशों को रद्द करते हुए पद ग्रहण कराने का निर्देश दिया है।