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कोर्ट में महिला के बयान दर्ज, बेकसूर रिश्तेदार होंगे रिहा

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कोर्ट में महिला के बयान दर्ज, बेकसूर रिश्तेदार होंगे रिहा
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मेरठ। खुद के अपहरण और हत्या में रिश्तेदारों को जेल भिजवाने वाली महिला के बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए। उसके बयान के आधार पर ही पुलिस ने बेकसूर रिश्तेदारों को जेल से रिहा कराने की तैयारी शुरू की। पुलिस मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी।
टीपीनगर के मुल्ताननगर निवासी महिला दो साल पहले प्रेम-प्रसंग में चली गई थी। महिला के परिजनों ने दो रिश्तेदार ओमप्रकाश उर्फ ओमी व सचिन निवासी गुलावठी बुलंदशहर को अपहरण-हत्या के मामले में जेल भिजवा दिया था। तब से दोनों आरोपी जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया तो पुलिस ने दो साल से लापता महिला को सूरत से बरामद किया। पूछताछ में महिला ने बताया कि रिश्तेदारों को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी।
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एसओ टीपी नगर ने बताया कि महिला के कोर्ट में 164 के बयान कराए गए हैं। दोनों बेकसूरों को जेल से छुड़वाने के लिए पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेगी। सीओ ब्रह्मपुरी अमित राय का कहना है कि पूरे प्रकरण की रिपोर्ट एक माह में हाईकोर्ट से मांगी गई थी। पुलिस इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करेगी।
परिजनों के साथ मिलकर रची थी साजिश
पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने के लिए महिला और उसके परिजनों ने साजिश रची थी। महिला का पति से विवाद हुआ था। वह एक युवक से प्रेम भी करती थी। इसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। पुलिस के मुताबिक, महिला प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। पति और उसके रिश्तेदार आपत्ति जता रहे थे। दोनों को सबक सिखाने के लिए महिला सूरत में जाकर बस गई।
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परिजनों की सुपुर्दगी में महिला
पुलिस के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश दिए कि महिला बालिग है। वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। रिश्तेदारों को जेल भेजने के मामले में पुलिस जांच करे। सीओ ब्रह्मपुरी का कहना है कि फिलहाल महिला को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया है। रिश्तेदारों को रिहा कराने के बाद उनसे बात की जाएगी। अगर वे शिकायती पत्र देंगे तो उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मामले में जांच अभी जारी है।
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