बसपा एमएलसी महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसका बेटा जावेद मिर्जापुर क्षेत्र में करीब साढ़े चार बीघा जमीन कब्जाने के मामले में फंस गए हैं। हरिद्वार के राकेश अरोड़ा द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जाने के बाद सहारनपुर पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जमीन कब्जाने के एक अन्य मामले में उनके खिलाफ विवेचना में विचाराधीन है।
हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित विवेक विहार निवासी राकेश अरोड़ा ने चार अप्रैल को मिर्जापुर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था कि उसके द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र के अली अकबरपुर में 15 फरवरी 2014 में 4.4 बीघा जमीन खरीदी थी। आरोप लगाया था कि ग्लोकल यूनिवर्सिटी से लगी उसकी भूमि पर एमएलसी महमूद अली और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और इकबाल के बेटे जावेद ने जबरन कब्जा कर भवन निर्माण करा लिया है। विरोध करने पर आरोपी पक्ष द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्यों का संकलन शुरू कर दिया था।
विवेचनाधिकारी इंस्पेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा ने अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया कि आरोपी पक्ष द्वारा वादी राकेश अरोड़ा की जमीन पर आपराधिक षड्यंत्र कर कब्जा किया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मिर्जापुर थाने के विवेचक ने एमएलसी महमूद अली, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके बेटे जावेद निवासी मिर्जापुर पोल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है।
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