अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि मीट पैकिंग वाले मुकदमे में फिरोज को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। याकूब की जमानत के लिए मंगलवार को अर्जी लगाएंगे। वहीं, इमरान की अर्जी पर सुनवाई में अभी समय है। याकूब के अधिवक्ता हरिओम शर्मा का कहना कि मीट पैकिंग वाले मुकदमे को आधार बनाकर ही पुलिस ने गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। पहले मुकदमे में जमानत मिली है तो दूसरे मुकदमे में भी जमानत मिल सकती है।
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अवैध तरीके से मीट पैकिंग और गैंगस्टर के मुकदमे में तीनों आरोपियों का वारंट कोर्ट से बना है। फिरोज को एक मुकदमे में जमानत मिली है, लेकिन वह अभी जेल में ही रहेगा। गैंगस्टर के तहत संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
- रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी