बीयर मांगने के बाद की फायरिंग
शिकायत के अनुसार घटना वाले दिन तड़के करीब साढ़े चार बजे मोटरसाइकिल सवार दो युवक ठेके पर पहुंचे और बीयर मांगी। पैसे मांगने पर एक युवक ने पिस्तौल से तीन गोलियां चला दीं। दो गोलियां शिकायतकर्ता के कान के पास से निकल गईं, जबकि तीसरी गोली उसके हाथ की अंगुली में लगी, जिससे वह घायल हो गया।
मंथली नहीं देने पर दी थी धमकी
फायरिंग की आवाज सुनकर ठेके का इंचार्ज मुकेश बाहर आया। आरोप है कि हमलावरों ने शराब और मंथली नहीं देने पर ठेका नहीं चलने देने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया था कि एक आरोपी पहले भी ठेकेदार से मंथली की मांग कर चुका था।
एक दोषी, दो आरोपियों को राहत
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शामली निवासी विक्रांत को दोषी ठहराया। वहीं मेरठ निवासी ईरशाद और अनीश को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया।