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यूपी: अब बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट बेचना होगा अवैध, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना और...

Wed, 30 Jun 2021 04:25 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

अब अगर बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट बेचते पाए गए तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यही नहीं जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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फाइल फोटो। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मेरठ में अगर कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज होगी। पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये के जुर्माना के साथ एफआईआर कराई जाएगी।

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बोर्ड बैठक में वापस होने के बाद जारी होंगे लाइसेंस
मेरठ के शहरी क्षेत्र में तंबाकू उत्पादकों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य होने के बाद नगर निगम ने शासनादेश पर निगम बोर्ड बैठक की मुहर लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कहा कि जारी की गई उपविधि बोर्ड बैठक के पास कराई जानी है। निगम जल्द ही इस उपविधि को बोर्ड से पास कराकर तंबाकू उत्पाद लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा।
 
अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नगरीय निकायों के अपने यहां उपविधि पास कर 31 जुलाई तक नियम लागू करना है। अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस फीस 200 रुपये, स्थाई दुकानों के लिए एक हजार रुपये और थोक विक्रेताओं के लिए पांच हजार रुपये सालाना होगी। हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। खुली सिगरेट बेचना भी प्रतिबंधित किया गया है।

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