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Unlock Meerut: सोशल डिस्टेंस बनाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी  

Sat, 06 Jun 2020 09:17 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

  • बाजार खुले पर सख्ती बरकरार, गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी  
  • व्यापारी बोले- जनता के हित में प्रशासन ने लिया निर्णय
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लॉकडाउन मेरठ - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मेरठ पुलिस और प्रशासन की सहमति पर मेरठ में कई जगह शनिवार से अनलॉक कर दी। अब सोशल डिस्टेंस बनाना पुलिस के सामने चुनौती है। पुलिस ने कई जगहों पर व्यापारियों के साथ देर रात तक मीटिंग की। सोशल डिस्टेंस बनाकर बाजार में व्यवस्था कायम रखें।
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पुलिस प्रशासन का कहना है कि हॉट स्पॉट, बफर जोन व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह आज से अनलॉक कर दी जाएंगी। पुलिस ने महामारी से लोगों को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए व्यापारियों के साथ मीटिंग की। पुलिस दिन और फिर देर रात तक व्यापारियों को समझाती रही कि अनलॉक में सोशल डिस्टेंस का ज्यादा पालन करना है।

एसएसपी अजय कुमार साहनी का कहना है कि शनिवार से पुलिस को और मशक्कत करनी होगी। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चिह्नित इलाकों को छोड़कर अनलॉक में भी मुस्तैदी के साथ पुलिस ड्यूटी करेगी। जिन इलाकों को अनलॉक किया है। वहां अलग से पुलिस बल लगा गया।
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एसपी सिटी डॉ अखिलेश नारायण सिंह का कहना है कि सभी सीओ और थानेदारों से मीटिंग हो चुकी है। आज की सुरक्षा व्यवस्था और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए पुलिस तैयार है।
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गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी  
शहर की सड़क व नालों में गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने की नगर निगम ने तैयारी कर ली है। इसके तहत शहर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। दरअसल शहर में 1500 से अधिक डेयरियां हैं।
इन डेयरियों में हजारों पशु हैं। डेयरियों से निकलने वाला गोबर नालियों में बहाया जाता है। जिस कारण शहर के नाले चोक रहते हैं और बरसात में जलभराव का समाना करना पड़ता है।

इसको लेकर नगर निगम को एनजीटी से भी फटकार लग चुकी है। जिसके बाद नगर निगम ने नालों में गोबर बहाने और कूड़ा डालने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई करने के लिए नियमावली तैयार की थी, इसे नगर निगम की बोर्ड में भी पास किया जा चुका है।  

अब नगर निगम 8 जून क बाद इस नियमावली को लागू करने जा रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया का कहना है कि न्यायालय बंद होने के कारण उप नियमावली को लागू नहीं किया गया था। 8 जून से न्यायालय खुलने जा रहे हैं। जिसके बाद नियमावली लागू की जाएगी।

व्यापारी हित में लिया निर्णय
जिला प्रशासन ने व्यापारी हित में निर्णय लिया है, लेकिन संपूर्ण बाजार खोला जाना चाहिए। प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरों की दुुकानें भी खुलनी चाहिए। 70 दिन के लॉकडाउन के बाद हर सामान आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो गया है। इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, निर्माण संबंधी, स्टेशनरी सभी दुकानें खुलनी चाहिए।  -अजय गुप्ता नटराज, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ।

बाजार की जरूरत समझे प्रशासन

प्रशासन अभी भी लोगों की जरूरतों को नहीं समझ पा रहा है। सुबह 9 से रात 9 बजे तक संपूर्ण बाजार खोले जाने चाहिए। अब हर सामान आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आ गया है। व्यापारी सजग हैं। कई व्यापारिक संगठनों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन की तैयारी भी कर ली है।  - नवीन गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ। 
 
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