मेरठ। लिसाड़ी गेट में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी लिसाड़ी गांव निवासी कार्तिक को तीन साल की सजा और नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है जबकि लिसाड़ी गांव निवासी शिवकुमार को दो साल की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 2023 में लिसाड़ी गेट क्षेत्र में स्कूल जा रही एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा का पीछा करने, अश्लील फब्तियां कसने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में कार्तिक और शिवकुमार के खिलाफ परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में लिसाडी गेट पुलिस, मॉनिटरिंग सैल एवं अभियोजन कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट द्वारा छेड़छाड़ और अश्लीलता करने वाले दोनो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।