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Meerut News: लूट के दो दोषियों को छह-छह साल की सजा

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हस्तिनापुर। वर्ष 2020 में हुई लूट की घटना में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पुलिस के अनुसार वर्ष 2020 में मेरठ की मीनाक्षीपुरम, निवासी प्रधानाध्यापिका विनीता सिंह ने थाना हस्तिनापुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि मनोहरपुर गंगापुर के समीप बदमाशों ने उनसे और उनके पति संजय धामा से कार, मोबाइल फोन, नगदी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा स्कूल संबंधी दस्तावेज समेत अन्य सामान लूट लिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या-02 मेरठ में हुई। सोमवार को अदालत ने थाने क्षेत्र के गांव लतीफपुर निवासी गुरमुख सिंह तथा गुरमित सिंह उर्फ खन्ना को दोषी मानते हुए छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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