मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट गैंगस्टर कोर्ट संख्या-4 अजय कुमार प्रथम ने थाना दौराला थाना के दो गैंगस्टर आस मोहम्मद और वाहिद को 5-5 वर्ष के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 26 साल बाद कोर्ट में फैसला आया।
अभियोजन के अनुसार, थाना दौराला में एक अक्तूबर 2000 को गांव माखन नगर रहीमपुर थाना बहसूमा के रहने वाले वाहिद और न्यू इस्लामनगर फ़तेहुल्लापुर रोड के रहने वाले आस मोहम्मद के विरुद्ध गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय में 13 जुलाई 2005 को आरोप तय हुए थे। 28 सितंबर 2026 को बहस हुई थी। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। न्यायालय के समक्ष आवेदन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आस मोहम्मद और वाहिद को पांच-पांच वर्ष के कारावास और प्रत्येक को पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।