मेरठ। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को डीएम के माध्यम के 12 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा तय की गई है, जो महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 12 लाख टर्न ओवर के स्थान पर 40 लाख वार्षिक टर्न ओवर के व्यापारियों की रजिस्ट्रेशन की सीमा रखा जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि फूड लाइसेंस के रिन्युअल के समय लेट फीस, लाइसेंस समाप्त होने की तिथि से एक माह पूर्व से लगाई जा रही है, जो गलत है। लेट फीस की तारीख लाइसेंस समाप्त होने की तिथि के बाद से करने का आदेश पारित किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस नहीं पाए जाने पर सजा का प्रावधान खत्म होना चाहिए। जुर्माना अधिकतम रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस फीस का दोगुना किया जाए। ब्यूरो