मेरठ। न्यायालय ने लूट के एक मामले में राहुल निवासी टिटौड़ा को तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, बहसूमा थाने पर वर्ष 2019 में लूट का मामला दर्ज कराया गया था। मुकदमे के ट्रायल के बाद कोर्ट ने इस मामले में राहुल उर्फ सोवेन्द्र गुर्जर, निवासी ग्राम टिटौड़ा मुजफ्फरनगर को पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना राहुल उर्फ सोवेंद्र गुर्जर को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है।