मेरठ। कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के मामले में आरोपी खिरनी अब्दुल्लापुर निवासी महेश को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। भावनपुर थाने में एक नाबालिग ने महेश के खिलाफ 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की दी थी।