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Meerut News: विस्फोटक सामग्री के मामले में पुलिस ने गौरव मोहन अग्रवाल को भाई समेत जेल भेजा

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विस्फोटक सामग्री मिलने पर रेलवे रोड थाने और देहली गेट थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
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पुलिस ने छापा मारकर पकड़ी थी 1.10 करोड़ की 4799 किलो विस्फोटक सामग्री

- कोर्ट के अनुमति के बाद आज विस्फोटक सामग्री को नष्ट कराया जाएगा

संवाद न्यूज एजेंसी

मेरठ। दिवाली से पहले पटाखे बनाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लाने वाले आरोपी केसर गंज निवासी गौरव मोहन अग्रवाल को देहली गेट पुलिस ने और उसके भाई वैभव मोहन अग्रवाल को रेलवे रोड थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। इस मामले में रेलवे रोड थाने में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फोरेंसिक टीम ने पूरे विस्फोटक सामग्री के नमूने भी जांच को लिए है। आरोपी के खिलाफ पहले भी विस्फोटक सामग्री के चार मुकदमे रोहटा थाने में दर्ज है। एसपी सिटी ने बताया कि विधिक राय के उपरांत प्राथमिकी में धाराएं बढ़ाए जाने के बाद देहली गेट थाने से गौरव मोहन और उसके भाई वैभव मोहन को रेलवे रोड थाने से जेल भेजा गया है। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद आज विस्फोटक सामग्री को नष्ट कराया जाएगा।
बुधवार को शहर में पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री की सूचना पर पुलिस ने लाला का बाजार और केसर गंज में गौरव मोहन अग्रवाल के गोदामों पर छापा मारकर सामग्री पकड़ी थी। कट्टों में विस्फोटक भरा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए थे। लाला का बाजार में कार्रवाई के साथ ही पुलिस की दूसरी टीमों ने रेलवे रोड थाना क्षेत्र केसरगंज में छापा मारा था। यहां भी पटाखे बनाने में प्रयुक्त होने वाला विस्फोटक मिश्रण बरामद की गई थी। दोनों थानों की पुलिस ने 1.10 करोड़ रुपये कीमत के 4799 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी।
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इस मामले में गौरव मोहन अग्रवाल के खिलाफ रेलवे रोड थाना और देहली गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल दोनों गोदामों को पुलिस ने सील कर दिया है। गौरव मोहन अग्रवाल को शुक्रवार को देहली गेट पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके भाई वैभव मोहन अग्रवाल को रेलवे रोड पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि रेलवे रोड और देहली गेट के अलावा गौरव मोहन अग्रवाल के खिलाफ विस्फोटक सामग्री का मुकदमा 2019 में रोहटा थाने दर्ज हुआ था। इसके बाद फिर से विस्फोटक सामग्री मिली थी। जिसके बाद 2020 और 2021 में भी मुकदमा विस्फोटक सामग्री का दर्ज हुआ था। 2022 में आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का भी मुकदमा रोहटा थाने में दर्ज हुआ था। एसपी सिटी ने बताया कि इसके पुराने मुकदमों का भी स्टेटस निकाला जा रहा है, ताकि उन मुकदमों में सख्त कार्रवाई की जा सके।
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उल्लेखनीय है कि गौरव मोहन और वैभव मोहन दोनों भाइयों के खिलाफ देहली गेट और रेलवे रोड थाने में मुकदमे दर्ज किए। उसके बाद दोनों को बृहस्पतिवार को थाने से जमानत दे दी गई थी। एसपी सिटी ने बताया कि विविध राय के बाद दर्ज प्राथमिकी में धारा बढ़ाई जाएगी। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
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