दो दिन में कब्जा नहीं हटाने पर निमार्ण ध्वस्त कराने की चेतावनी दी
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका ने तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने के मामले में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। पालिका ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर नगर पालिका अपने स्तर से निर्माण ध्वस्त कराएगी और खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।
नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार की ओर से जारी नोटिस में सूर्यदेव त्यागी और अनुज त्यागी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि खसरा संख्या 1877 पालिका अभिलेखों में तालाब भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इस भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा है। पालिका के अनुसार पूर्व में भी निर्माण रोकने और अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे तथा स्थल पर नोटिस चस्पा किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी रखा गया। नोटिस में कहा गया है कि तालाब अथवा जलाशय की भूमि का स्वरुप किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। चेयरपर्सन द्वारा भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पालिका ने संबंधित पक्ष को दो दिन के भीतर स्वयं निर्माण ध्वस्त कर इसकी सूचना पालिका कार्यालय को देने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर पालिका अपने संसाधनों से निर्माण हटवाएगी तथा कार्रवाई में होने वाला खर्च और जुर्माना संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। वहीं मामले की सूचना जिला प्रशासन को भी भेजी गई है।