किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस साल की सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट (1) ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने में से आधा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
एडीजीसी रीतू चौधरी के मुताबिक चरथावल थाने पर 16 फरवरी 2014 को पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को पांच जनवरी 2014 को नीटू पुत्र सुभी निवासी चंदेना थाना देवबंद जनपद सहारनपुर बहला फुसला कर ले गया था। उसकी बेटी नीटू के चंगुल से छूट कर 15 फरवरी 2014 को घर पहुंची। मां को सारी घटना बताते हुए कहा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे अंकुर शर्मा की फास्ट ट्रक कोर्ट संख्या- 1 में हुई। एडीजीसी रीतू चौधरी ने पांच गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त नीटू पुत्र सुभी निवासी चंदेना थाना देवबंद को अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्त वारदात के बाद से ही जेल में बंद है।
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