एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि प्रकरण में आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी आबिद शमीम ने सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उधर, इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। प्रकरण की सुनवाई चार जनवरी को होगी।
पति की हो चुकी मौत, प्लॉट का विवाद उठा
पीड़िता का कहना था कि वह महिला थाना बागपत में तैनात है। वर्ष 2002 में उसकी पति की बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद मृतक आश्रित कोटे में महिला को वर्ष 2006 में पुलिस की नौकरी मिल गई थी। 29 जून 2018 को उसका बेटा सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उधर, आरोपी का कहना था कि प्लॉट को लेकर विवाद है, जिसमें बेबुनियाद आरोप लगाए गए है।
नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें
https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/