मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को फिल्ड यूनिट प्रभारी अंशुल कुमार के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण गवाही नहीं हो सकी। जिला जज अनुपम कुमार के न्यायालय में चल रहे ट्रायल के तहत अब कोर्ट ने 17 जनवरी को जिओ मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार को तलब किया है।
जिओ कंपनी की ओर से ही आरोपी मुस्कान, साहिल शुक्ला और मृतक सौरभ के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पुलिस को उपलब्ध कराई गई थी। इस मामले में 15 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इनमें मृतक के भाई बबलू, मां रेणू, दोस्त सौरभ कुमार, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, चाकू और नीला ड्रम विक्रेता, दवा लिखने व देने वाले चिकित्सक, पंचनामा भरने वाले दरोगा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, कैब चालक सहित पहले विवेचक एसआई कर्मवीर सिंह और चार्जशीट दाखिल करने वाले इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी शामिल हैं।