मेरठ। न्यायालय स्पेशल जज (पॉक्सो) प्रथम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सरधना निवासी आशु को दस साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 नवंबर 2017 को सरधना थाने पर पीडित के पिता ने वारदात की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांडुशिला सरधना निवासी आशु ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई। ब्यूरो