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जिससे कराया था बाल विवाह, उसी ने कराई हत्या

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मेरठ। किशोरी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस की जांच बाल विवाह को लेकर हुई रंजिश पर टिक गई है। पुलिस का मानना है कि हत्या में बाल विवाह करने वाला बागपत का कल्लू और बाल विवाह के बदले 60 हजार का कमीशन लेने वाला मोनू संदेह के घेरे में है। पुलिस किशोरी के परिजनों की भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है। मोनू समेत चारों नामजद आरोपी हिरासत में हैं, जबकि कल्लू की तलाश में दबिश दी जा रही है।
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पुलिस के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के लिसाड़ी गांव निवासी किशोरी का करीब दो साल पहले बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र के मलकपुर निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति कल्लू के साथ बाल विवाह कराया गया था। उस समय किशोरी की उम्र 14 साल के आसपास थी। पुलिस का कहना है कि किशोरी सात दिन तक मलकपुर में रही थी। उसके बाद विरोध कर अपने घर लौट आई थी। लेकिन काफी दबाव के बाद भी वापस नहीं गई थी। जिसके बाद बाल विवाह कराने वाले मोनू और कल्लू पर किशोरी की तरफ से भावनपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी कल्लू से बाल विवाह कराने की एवज में 60 हजार रुपये कमीशन लेने का आरोपी मोनू जेल भी गया था, जो बाद में जमानत पर छूट गया था।
पुलिस के अनुसार किशोरी के चाचा की तहरीर पर मोनू के अलावा योगेश, विनय और शिवम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चारों आरोपियों से परतापुर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने किशोरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से प्रथम दृष्टया इंकार किया है। हालांकि स्लाइड को जांच के लिए लिया गया है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद किशोरी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ ब्रह्मपुरी चक्रपाणि त्रिपाठी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी की मौत का कारण सांस की नस कटना आया है। आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर किशोरी की हत्या की थी।
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आरोपी कल्लू घर से फरार:
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या की जांच कल्लू पर टिकी है। कल्लू ने बाल विवाह कराने वाले मोनू को 60 हजार रुपये दिए थे। बाद में राज खुल गया। किशोरी दोबारा गई नहीं और कल्लू पर मुकदमा और दर्ज करा दिया। कल्लू मोनू से अपने 60 हजार रुपये मांग रहा था।
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