मेरठ। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की जेब में फंसे बकाया बिल को निकालने के लिए ‘आसान किस्त योजना’ शुरू की है। योजना में बकायेदार उपभोक्ता सोमवार से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 31 अक्तूबर 2019 तक के बकाये का भुगतान योजना के अंतर्गत किया जा सकेगा। समय पर भुगतान करने पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। यह जानकारी पीवीवीएनएल एमडी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दी।
उन्होंने बताया कि योजना में चार किलोवाट लोड तक के शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया है। बताया कि योजना के अंतर्गत पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल धनराशि का 5 फीसदी अथवा न्यूनतम 1500 रुपये के साथ वर्तमान बिल जमा करना होगा। पंजीकरण के बाद शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता अधिकतम बराबर 12 किस्तों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम बराबर 24 किस्तों में बकाया मूल धनराशि जमा करने की सुविधा दी जाएगी। मासिक किस्त की न्यूनतम राशि 1500 रुपये होगी। बंगारी ने बताया कि प्रत्येक मासिक किस्त के साथ उसका विद्युत बिल भी जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं कारणों से उपभोक्ता एक मासिक व वर्तमान बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे आगामी माह में दो किस्त एवं दोनों माह का बिल जमा करना होगा। लगातार दो मासिक किस्त एवं दो माह का वर्तमान बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा सभी मासिक किस्तों एवं उसके वर्तमान सभी मासिक बिल जमा करने के पश्चात उसका 31 अक्तूबर 2019 तक के बकाये पर लगा सरचार्ज पूर्ण रूप समाप्त कर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण निरस्त होगा उन्हें सरचार्ज माफी की सुविधा नहीं मिलेगी। उपभोक्ता योजना की अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं।