क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च करती है। इसमें 64 हजार रुपये सीधे वधू के बैंक खाते में, 21 हजार रुपये का गृहस्थी का सामान तथा 15 हजार रुपये विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
योजना का लाभ केवल पात्र, अविवाहित और निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाली युवतियों को ही मिलता है। वधू की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
सामूहिक विवाह योजना के तहत सत्यापन चल रहा है। फर्जीवाड़ा करने वालों के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा में शामिल और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में शामिल रहे लोगों की तलाश कराई जाएगी। -आलोक यादव, जिलाधिकारी
सत्यापन में अधेड़, शादीशुदा महिलाओं और नाबालिग के आवेदन मिले हैं। सभी अपात्र आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अब यह जांच की जा रही है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और आवेदन कराने में किन लोगों की भूमिका रही। -धर्मेंद्र कुमार, प्रभारी खंड विकास अधिकारी और एआर कॉपरेटिव