बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में रह रहे सात बांग्लादेशी नागरिकों को सजा की अवधि पूरी होने और जुर्माना जमा करने के बाद वापस उनके देश भेजा जाएगा। करीब चार माह पूर्व सातों बांग्लादेशी नागरिकों को देवबंद में अभिसूचना इकाई और पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया था।
सहायक अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार शर्मा ने बताया स्थानीय अभिसूचना इकाई व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से चार और 26 फरवरी को देवबंद में अलग अलग स्थानों से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक सोहराब हुसैन अम्मार पुत्र फूलमियां निवासी जमालपुर जिला किशोरगंज, मामून उर्फ मामूर पुत्र अकस अली निवासी सुनार गंज जिला माइमनसिन, रफीकुल इस्लाम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम डिग्रीचर जिला बरीसार, इस्माइल पुत्र शाहजहां निवासी दुलालपुर जिला नारायण गंज, मुनीरुज्जमा पुत्र सईदुज अमीन निवासी वोयलपुर जिला नारायण गंज, मो. मिनहाज पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम बाइली जिला टंगगई और मोहम्मद अहमद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी दक्षिण पाली जिला जयपुर को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने इनके विरुद्ध 14 विदेशी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें चार माह की सजा और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया था। सजा पूरी होने व जुर्माना अदा करने के चलते शुक्रवार को उन्हें रिहा कर दिया गया।
देवबंद उपकारागार के जेलर एमपी सिंह ने बताया कि छोड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों में से एक युवक का भाई यहां पहुंचा था। जिसने अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना अदा किया। सजा पूरी होने के चलते उन्हें पुलिस अभिरक्षा में कोलकाता भेजा गया है। जहां से उन्हें बांग्लादेश के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने उन्हें अपना नागरिक स्वीकार किया है जिसके चलते उन्हें 25 जून को बॉर्डर पर बांग्लादेश पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
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