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संदीप पहल की तरफ से विपुल सिंघल को भेजा नोटिस

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मेरठ। एमडीए द्वारा तैयार अवैध मंडपों की सूची से मंडप एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल के रेस्टोरेंट को शामिल नहीं किया गया था। इसको लेकर एडवोकेट संदीप पहल ने प्रेस कान्फ्रेंस कर आपत्ति दर्ज कराई थी। विपुल सिंघल ने संदीप पहल पर दबाव बनाने और उगाही करने जैसे आरोप लगाये थे। इन आरोपों को लेकर संदीप पहल की तरफ से उनके अधिवक्ता सुदेश त्यागी ने नोटिस जारी कर बयान के पक्ष में साक्ष्य मांगे हैं। वहीं साक्ष्य न देने पर वाद दायर करने की बात कही है।
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सच संस्था के अध्यक्ष डा. संदीप पहल ने 18 जुलाई को आवास पर प्रेस कान्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मंडप एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल के रेस्टोरेंट/होटल में भी शादी होती हैं। वह अवैध है। लेकिन एमडीए ने उसे अवैध मंडपों की सूची में नहीं रखा है। उनका होटल सेवन इलेवन भी मानक पूरे नहीं कर रहा है। इन आरोपों पर सेवन इलेवन के मालिक विपुल सिंघल ने डा. संदीप पहल पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा था कि वह यह सब उगाही के लिए करते हैं।
समाचार पत्र में विपुल सिंघल का बयान प्रकाशित होने के बाद डा. संदीप पहल के अधिवक्ता सुदेश त्यागी ने विपुल सिंघल को नोटिस जारी किया है। इसमें उन्होंने तमाम आरोपों के साक्ष्य मांगने के साथ ही सेवन इलेवन होटल निर्माण का एमडीए द्वारा स्वीकृत मानचित्र और होटल के पीछे सड़क पर किए गए कब्जे के लिए मोहल्ले वालाें का सहमति पत्र मांगा है। नोटिस में साक्ष्य सहित जवाब न देने पर वाद दायर करने की बात कही गई है। इस नोटिस मामले में विपुल सिंघल का कहना है कि नोटिस उन्हें प्राप्त हो गया है, जिसका जवाब तैयार कराकर भेजा जा रहा है।
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