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स्कूलों में एक साथ नहीं होगी छुट्टी

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स्कूलों में एक साथ नहीं होगी छुट्टी
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मेरठ। स्कूल खुलने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नियमावली जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के अनुसार ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले जाएंगे। इन सभी नियमों का पालन सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक, राजकीय, वित्तविहीन सभी विद्यालयों को करना होगा।
1-स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए और यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से होगी।
2-विद्यालय में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्क्रीनिंग, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी छात्रा या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाए। छात्रों को हैंडवाश, हैंड सैनिटाइज कराने के बाद ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए।
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3- एक साथ सभी बच्चों की छुट्टी न हो। प्रवेश के समय व छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार है, तो उनका उपयोग करें। छात्र बस से आते हैं, तो बस को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए। छह फुट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए।
4- ऑनलाइन कक्षा चलती रहेंगी। जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाए।
5- विद्यालय दो पालियों में संचालित किए जाए। प्रथम पाली में कक्षा नौ व 10 व द्वितीय पाली में कक्षा 11 व 12वीं के छात्रों को पठन-पाठन के लिए बुलाया जाए।
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6- एक दिन में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाए। विद्यार्थियों को उनके माता पिता, अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बुलाया जाए। उपस्थिति के लिए लचीला रुख अपनाया जाए व किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए।
7 - स्कूल में कोरोना के प्रति बच्चों को प्रतिदिन जागरूक करना होगा।
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