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सौरभ हत्याकांड : थाने से नहीं मिली फुटेज, गिरफ्तारी के दौरान नहीं था स्वतंत्र गवाह

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फाइनल बहस के दौरान बचाव पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों पर उठाए सवाल
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में जिला न्यायालय में अंतिम बहस चल रही है। मंगलवार को बचाव पक्ष की वकील ने कहा कि आरोपी मुस्कान व साहिल की गिरफ्तारी के दौरान थाने की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली और न ही उनकी गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह है। इस केस में जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत में प्रतिदिन सुनवाई चल रही है। बुधवार को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि मंगलवार को बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने सौरभ के भाई बबलू और प्राथमिकी दर्ज करने वाले हेड मुहर्रिर बृजेश कुमार के साक्ष्य और बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बबलू केस का मुख्य गवाह है। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। सौरभ का भाई बबलू इस केस का मुख्य गवाह है। उसके प्राथमिकी दर्ज कराने आदि के दौरान उसके दोस्त भी मौजूद थे लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं कराए गए। आरोपी मुस्कान व साहिल की निशानदेही पर नीले ड्रम से शव आदि की बरामदगी की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान का फुटेज मांगा गया था लेकिन हेड मुहर्रिर पुलिस फुटेज उपलब्ध नहीं करा पाई। आरोपी कितनी देर थाने में रहे इसकी सही जानकारी नहीं मिली।
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बचाव पक्ष सौरभ के परिजनों पर संपत्ति विवाद में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात भी न्यायालय में रख चुका है। इससे पहले अभियोजन पक्ष अपनी ओर से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के संबंध में न्यायालय को विस्तृत रूप से जानकारी दे चुका है। अब बुधवार को फिर से बचाव पक्ष की अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगी। फाइनल बहस पूरी होने के बाद इस केस में अदालत फैसला सुनाएगी।

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