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सौरभ हत्याकांड: साहिल-मुस्कान की जमानत अर्जी खारिज, अगली सुनवाई 9 मई को होगी, सरकारी अधिवक्ता ने की थी अपील

Wed, 30 Apr 2025 12:15 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ में सौरभ की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने जमानत मांगी है। मामले में अगली सुनवाई में अदालत ने 9 मई की तारीख नियत की है।
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सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मेरठ में सौरभ की हत्या करने वाली उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने जमानत मांगी है। उनकी वकील रेखा जैन की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गई है। इसमें उन्होंने अपने मुस्कान और साहिल को जमानत पर जेल से छोड़ने की अपील की है। आज कोर्ट  ने इस पर सुनवाई करते हुए दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने अगली तारीख नौ मई दी है।

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मुस्कान और साहिल ने नृशंस तरीके से सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद उसकी लाश के 3 टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का घोल कर दिया था। 

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ब्रह्मपुरी पुलिस के सामने दोनों ने सौरभ की हत्या करने की बात भी कबूल की है। जिसके बाद दोनों शिमला, मनाली घूमने के लिए गए थे। ब्रह्मपुरी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुस्कान और साहिल 19 मार्च से जिला कारागार में बंद हैं। 



सरकारी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को मुस्कान साहिल की जमानत के लिए दी एप्लीकेशन में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद मुकदमा दर्ज होने को बनाया है। 

उन्होंने कहा कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। सरकारी वकील की जमानत अर्जी पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत नहीं देने की टिप्पणी भी लिखकर दी है। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख नियत की है।
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