मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने 18 मार्च 2025 के ब्रह्मपुरी थाने के सीसीटीवी फुटेज, थाने से किए जाने वाले मेसेज और जीडी (रोजनामचा) का रिकॉर्ड तलब करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने चाकू की जांच करने वाले फोरेंसिक लैब एक्सपर्ट को भी न्यायालय में बुलाने की मांग की है। इस केस में शुक्रवार यानी आज फिर से सुनवाई होगी।
सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला जिला कारागार में बंद है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाना पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद गवाही चरण पूरा हो चुका है। अब इस केस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 351 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 313) के तहत कार्यवाही चल रही है। अदालत इस मामले में दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान से जुड़े 32-32 सवाल पूछे थे। दोनों आरोपियों ने खुद बेगुनाह बताते हुए गवाहों के आरोपों को नकार दिया था। मुस्कान का कहना था कि संपत्ति के लिए उन्हें फंसाया गया है।
मंगलवार को आरोपी साहिल की ओर से केस लड़ रहीं वकील ने गवाह या साक्ष्य पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। शुक्रवार को बचाव पक्ष की वकील ने चार साक्ष्य-गवाह की सूची न्यायालय को सौंपी। इसमें उन्होंने 18 मार्च 2025 को हुई मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी से लेकर अगले दिन तक की थाने की सीसीटीवी फुटेज, एक सप्ताह का जीडी (इसमें सभी जानकारियां दर्ज की जाती हैं) रिकॉर्ड और थाना पुलिस द्वारा वायरलैस, मोबाइल आदि से किए मेसेज न्यायालय में मंगाने की मांग की है। अब शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृष्ण कुमार चौबे और एडवोकेट विजय बहादुर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद न्यायालय बचाव पक्ष की अपील पर निर्णय लेगी।