सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी के खिलाफ चार्जशीट शनिवार को कोर्ट में दाखिल होगी। एएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन ने अवलोकन कर लिया है। पुलिस की जांच में साहिल और मुस्कान दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में 12 अप्रैल की तारीख लगाई है।
इंदिरानगर निवासी सौरभ की तीन मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और टुकड़े किए थे। कटा सिर और दोनों हाथ एक बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया था।
इसके बाद साहिल और मुस्कान ने चार मार्च को नीला ड्रम खरीदा और शव को इसमें डालकर सीमेंट और डस्ट का घोल डालकर जमा दिया था। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में मुस्कान और साहिल बंद हैं।
विवेचक इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रमाकांत पचौरी ने एक सप्ताह पूर्व एएसपी ब्रह्मपुरी की पेशी में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। एएसपी ने बताया कि शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल पर आरोप सही पाए गए हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।