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सौरभ मर्डर केस: 22 गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य, मुस्कान और साहिल को मिलेगी कड़ी सजा? कोर्ट के फैसले पर निगाहें

Tue, 29 Sep 2026 06:54 AM IST
Digvijay Singh जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ

सार

जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे का कहना है कि उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्यों और 22 गवाहों के बयानों की अटूट कड़ी को अदालत में सिलसिलेवार ढंग से पेश किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
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सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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समाज को झकझोरने और पति के भरोसे को रक्त-रंजित करने वाले बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में इन्साफ अब फैसले की दहलीज पर खड़ा है। जिला न्यायालय में बुधवार को इस मामले फैसला सुनाया जा सकता है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे का कहना है कि उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्यों और 22 गवाहों के बयानों की अटूट कड़ी को अदालत में सिलसिलेवार ढंग से पेश किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने मामले में चश्मदीद गवाह न होने का तर्क देते हुए दोनों आरोपियों को राहत देने की मांग की है। दलील दी है कि संपत्ति विवाद में दोनों आरोपियों को फंसाया गया है। इस केस में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील अंतिम बहस पूरी कर चुके हैं। अब देश भर में चर्चित रही इस संगीन वारदात में अदालत के फैसले का सभी को इंतजार है।

नीले ड्रम में सीमेंट में जमे मिले थे शव के टुकड़े
ब्रह्मपुरी स्थित मकान में नीले ड्रम के अंदर सीमेंट में जमे सौरभ के शव के टुकड़े मिले थे। ड्रम कटवाने पर शव तीन टुकड़ों (सिर और हाथ के पंजे अलग) में मिला। सीमेंट में दबने के कारण शव सफेद पड़ चुका था।

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