विरोधी गुट के सभासदों ने बैठक में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। बैठक में मौजूद राजीव शर्मा, विपुल भटनागर, प्रवीण पीटर, मनोज वर्मा, पवन आदि ने बीते रविवार को सभासदों की बैठक के लिए टाउन हाल सभागार का ताला नहीं खोलने का मामला उठाया। ईओ ने बताया कि ताला नहीं खोलने वाले कर्मचारी मुकेश शर्मा से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। सभासदों ने चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल पर सभागार नहीं खुलवाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया तथा इसे प्रोसीडिंग में दर्ज भी कराया। बैठक में नवनीत कुच्छल, ओम सिंह, सुशीला, नरेश चंद मित्तल आदि सभासद मौजूद रहे।
पूरा एजेंडा शहर के विकास के लिए था। मेरे पक्ष में 15-16 सभासदों को बैठक में आने से रोक दिया गया था। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मैने बैठक स्थगित कर दी। यदि मेरे आने के बाद बैठक हुई है तो क्या पूरा एजेंडा पास किया गया है? प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है।
- अंजू अग्रवाल, चेयरपर्सन, नगर पालिका।
नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 89 के तहत चेयरमैन की गैर मौजूदगी के बावजूद कोरम पूरा होने पर सभासद अध्यक्ष चुनकर बोर्ड बैठक कर सकते हैं। इसी के तहत बैठक की कार्रवाई को पूरा कराया गया है।
- विनय कुमार मणि त्रिपाठी, ईओ।
मैं आब्जर्वर के रूप में बैठक में मौजूद था। चेयरपर्सन की गैर मौजूदगी में बैठक हो सकती थी या नहीं यह निर्णय ईओ ने लिया। मैं इतना कह सकता हूं कि बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई है।
- अतुल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट।
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