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Meerut News: दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास

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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी शादाब हनी निवासी थाना क्षेत्र कोतवाली को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने थाना कोतवाली मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह विधि की छात्रा है एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है। शादाब काफी समय उसके साथ छेड़छाड़ करता था, जिसकी शिकायत उसने संबंधित थाने में की थी। जिसके बाद उसकी बहन कॉलेज में परीक्षा देने गई थी। जिसे आरोपी वहां से उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय में अभियोजन ने अपने मुकदमे को साबित करते हुए 6 गवाह पेश किए। मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।



नकली नोट चलाने वाले को पांच वर्ष का कारावास
मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 12 जयबीर सिंह नागर ने नकली नोट चलाने के आरोप में आरोपी मेहरबान निवासी जनकपुरी सहारनपुर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास और 1.80 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार, एसटीएफ के निरीक्षक ने थाना मेडिकल मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप लगाया कि एसटीएफ उप्र के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली कि पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन से आरोपी द्वारा नकली नोट लाकर चलाए जाते हैं। जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। घटना के दिन आरोपी मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर नोटों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरकारी वकील ने न्यायालय में पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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