मेरठ। न्यायालय ने कंकरखेड़ा थाने में दर्ज मुकदमे में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी और घटना में शामिल उसके साथ एक महिला को 20-20 साल की सजा और 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कंकरखेड़ा थाने में 2022 में विनय चौधरी निवासी चिंदौड़ी रोहटा और एक महिला पर आईपीसी की धारा 363, 328, 376 (3), 323, 506, 120बी व (2) व 16/17 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। संवाद